पेंच टाइगर रिजर्व में निर्माण कार्य को लेकर नई गाइड लाइन

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    नागपुर. पेंच टाइगर रिजर्व में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य और पर्यटकों की बढ़ती संख्या से यहां रहने वाले वन्य प्राणियों का सुकून छिन रहा है. इसे रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार यहां होने वाले हर छोटे-बड़े निर्माण कार्य के लिए पहले स्थानीय स्तर पर बनने वाली सलाहकार समिति से एनओसी लेना अनिवार्य होगा. यहां बनने वाले भवन की ऊंचाई भी तय गाइडलाइन से ही होगी, जिसमें स्थानीय सामान जैसे बांस, लकड़ी का ज्यादा उपयोग करना होगा. 

    नए नियम के मुताबिक टाइगर रिजर्व कोर से लगभग एक किमी या इससे कम दूरी पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता. कोर एरिया से बाहर होने वाले निर्माण कार्य की जमीन से अधिकतम ऊंचाई 8.5 मीटर होगी. यहां तक कि पानी टंकी की ऊंचाई भी 9.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकती. वहीं परियोजना भूमि पर भवन के अतिरिक्त अन्य निर्माण नहीं होगा. यहां पर विदेशी पौधे को लगाने पर पूरा प्रतिबंध रहेगा. वहीं, होटल, लॉज, रिसॉर्ट परिसर में 70 डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए.