सांसद हेमंत गोडसे के बेटे ने गैरकानूनी पेड़ कटाई पर भरा 4 लाख 20 हजार जुर्माना

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    नाशिक : गैरकानूनी रूप से पेड़ कटाई मामले में महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) ने नोटिस जारी करने के बाद शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे (Shiv Sena MP Hemant Godse) के पुत्र अजिंक्य गोडसे (Ajinkya Godse) और योगेश ताजनपुरे (Yogesh Tajanpure) ने 4 लाख 20 हजार रुपए का दंड (Punishment) भरा। बता दे कि महानगरपालिका ने काटे गए पेड़ों की लकड़ियों से भरा एक टेम्पो जब्त कर 7 दिनों में दंड भरने की नोटिस जारी की थी। महानगरपालिका के उपायुक्त दिलीप मेणकर सिन्नर फाटा परिसर में गुरुवार, 9 जून की सुबह दौरा करने के लिए जा रहे थे। 

    प्रशासन ने नोटिस जारी कर दंड भरने की चेतावनी दी थी

    दरमियान उन्हें पुराने ओढा रोड, खर्जुल मला उड्डाण पुल की जगह पर पेड़ काटकर लकड़ियों से भरा टेम्पो दिखाई दिया। पेड़ कटाई के लिए अनुमति ली है या नहीं? ऐसा सवाल उपायुक्त मेणकर ने वाहन चालक से पुछा, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। अधिक जांच करने के बाद यह पेड़ शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे के पुत्र अजिंक्य गोडसे और उनके सहयोगी योगेश ताजनपुरे के कहने पर तोड़ने की बात सामने आई। इसके बाद महानगरपालिका प्रशासन ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में 4 लाख 20 हजार रुपए दंड भरने की चेतावनी दी थी। इसके तहत शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे के पुत्र अजिंक्य गोडसे और योगेश ताजनपुरे ने दंड की रकम महानगरपालिका कार्यालय में जमा की। 

    नाशिकरोड पुलिस ने मामला दर्ज किया

    इस मामले को लेकर महानगरपालिका द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर नाशिकरोड पुलिस ने शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे के पुत्र अजिंक्य गोडसे और योगेश ताजनपुरे के खिलाफ अदखलपात्र मामला दर्ज किया है। विशेष यह है कि इस मामले को दबाने के लिए सांसद हेमंत गोडसे सहित शिवसेना के नेताओं ने महानगरपालिका पर दबाव बनाया था, लेकिन महानगरपालिका कमिश्नर रमेश पवार ने किसी की एक न सुनी।