Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Commissioner Rajesh Patil

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    पिंपरी: कोरोना (Corona), ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण (OBC Reservation )के कारण पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) आम चुनाव (Election) स्थगित कर दिया गया है। 13 मार्च को मौजूदा नगरसेवकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके चलते से महानगरपालिका पर प्रशासनिक शासन होगा। इस पर गुरुवार को तब मुहर लग गई जब महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल को महानगरपालिका का प्रशासक (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Administrator) नियुक्त किया गया। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव महेश पाठक ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।

    पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका का पांच साल का कार्यकाल 13 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन कोरोना और ओबीसी समुदाय राजनीतिक आरक्षण के चलते महानगरपालिका के चुनाव समय पर नहीं हो पाए। चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसलिए 13 मार्च के बाद महानगरपालिका पर प्रशासनिक शासन होगा। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि मार्च-अप्रैल 2022 में समाप्त होने वाले स्थानीय निकायों के आम चुनाव कराना और संबंधित स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति करना संभव नहीं होगा।

    13 मार्च से प्रशासक का पदभार ग्रहण करेंगे

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यू के साथ-साथ महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 6.6 (ए) के प्रावधानों के अनुसार, मनपा की अवधि को जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह पहली बैठक से अधिकतम पांच वर्ष है। इसलिए महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से धारा 452ए (1ए) और (1बी) के अनुसार कमिश्नर राजेश पाटिल को पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका का प्रशासक नियुक्त किया गया है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव महेश पाटिल ने आदेश में कहा है कि कमिश्नर राजेश पाटिल, महानगरपालिका की निर्धारित अवधि समाप्त होते ही यानी 13 मार्च से प्रशासक का पदभार ग्रहण करें और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी करें।