पिंपरी में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पार्किंग पर देना होगा जुर्माना, कमिश्नर राजेश पाटिल ने जारी किया आदेश

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    पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड़ शहर (Pimpri-Chinchwad City) में सभी फुटपाथों (Footpath) और साइकिल ट्रैकों (Cycle Tracks) पर अवैध रूप से पार्क किए गए और अतिक्रमण करने वाले वाहनों और अतिक्रमणों पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (Maharashtra Municipal Corporation Act) की धारा 243-ए (1), 208 व 392 (1) के तहत अतिक्रमण दस्ते और धड़क दस्ते दंडात्मक कार्यवाही करें, यह आदेश महानगरपालिका कमिश्नर  एवं प्रशासक राजेश पाटिल द्वारा अतिक्रमण विभाग एवं अतिक्रमण निरीक्षक को आदेश दिये गये हैं।

    पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका नागरिकों को उपयोग के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रक उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, शहर के अधिकांश फुटपाथों और साइकिल ट्रैकों पर नागरिक अपने वाहनों को अवैध रूप से/अतिक्रमण द्वारा पार्क करते हैं। यह देखा गया है कि इस तरह की प्रथाओं के कारण नागरिकों को फुटपाथ पर चलने और साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। इसलिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना जरूरी है।

    सार्वजनिक सड़कों या कुछ सार्वजनिक सड़कों पर या उनके पास खड़े वाहन पैदल चलने वालों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, ऐसे वाहनों को टो या स्थानांतरित किया जाएगा और धारा 243 ए (1) के अनुसार ऐसे वाहनों को महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थानों पर पार्क किया जाएगा।

    महानगरपालिका सीमा के भीतर सड़कों पर अतिक्रमण

    कमिश्नर के पास इस संबंध में शुल्क या शुल्क वसूलने की शक्ति और अधिकार है। साथ ही महानगरपालिका अधिनियम की धारा 392(1) के तहत धारा 243ए (1) और धारा 208 के प्रावधानों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में महानगरपालिका कमिश्नर को ऐसे किसी भी अपराध के लिए दंडित करने की शक्ति और अधिकार है। महानगरपालिका सीमा के भीतर सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले, वाहन लगाने और ऐसा ही काम करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

    सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिक्रमण निरीक्षकों को निर्देश 

    तदनुसार पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महानगरपालिका की सभी सड़कों पर फुटपाथ पर सभी प्रकार के अतिक्रमण वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और जुर्माना राशि जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। तद्नुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिक्रमण निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे फील्ड अधिकारियों के नियंत्रणाधीन धड़क दस्ते के माध्यम से कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में सभी फुटपाथ सुरक्षित और अच्छी स्थिति में हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि फुटपाथ पर वाहन पार्क करने या अतिक्रमण करने वाले स्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट नगर अभियंता (अतिक्रमण) के साथ कमिश्नर कार्यालय को सौंपी जाए।