Pune Bars And Pubs

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पुणे: पुणे के होटलों के लिए कड़े नियम लागू करते हुए धारा 144 के अनुसार आदेश जारी किए जाने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने होटल चालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने गारंटी दी कि नियमों का पालन करने से परेशानी नहीं होगी। इस बैठक में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने साफ कर दिया कि, ‘बार, रुफटॉप होटल और पब के साथ रेस्टोरेंट भी सभी नियमों का पालन करते हुए रात डेढ़ बजे तक खुले रहेंगे। 

पुलिस रेस्टोरेंट को 11 बजे बंद करने के लिए नहीं कहेगी। साथ ही बताया कि संशोधित नियमावली व उसके पालन का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आयुक्त का कार्यभार संभालते ही शहर के रेस्टोरेंट, बार, रुफटॉप होटल और पब चालकों के लिए नियमावली तैयार की थी। नियमावली प्रायोगिक तौर पर 15 दिन के लिए लागू की गई थी। जबकि धारा 144 के तहत जमाबंदी का आदेश जारी किया गया था। 
 
 
बार या पब को मध्य रात्रि डेढ़ बजे से पूर्व तक खुली रहने की अनुमति थी. साथ ही डेढ़ बजते ही संबंधित प्रतिष्ठानों के बंद होने के बाद ग्राहक-कर्मचारी को समेट कर बाहर आने में लगने वाले समय को देखते हुए आधे घंटे का समय बढ़ाया गया है। समय तय होने की वजह से पुलिस किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। इसके बाद भी कोई बार, पब खुला रखा जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

पुलिस आयुक्त का निर्देश
– रूफ टॉप होटल में दस बजे के बाद साउंड सिस्टम बंद करना होगा। 
– रूफ टॉप होटल या अन्य किसी भी प्रकार के होटल में शराब बिक्री की परमिशन नहीं होगी। 
– होटल में बिना परमिशन शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।