Ganesh Bidkar

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    पुणे. आयुक्त (commissioners) राज्य सरकार (State Government) के दबाव में काम कर रहे हैं और महानगरपालिका (Municipal Corporation) के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा आरोप महानगरपालिका सभागृह नेता गणेश बिड़कर (Ganesh Birkar) ने महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार पर लगाया है।

    न्यायालय में नहीं दिया वकील

    कई गैर सरकारी संगठनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निगम के अंतर्गत आने वाले गाँवों की विकास योजना (डीपी) की मांग की है, जिसमें महापौर को भी प्रतिवादी (पार्टी) बनाया गया है। हालांकि, आयुक्त इन याचिकाओं पर महापौर की ओर से नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील उपलब्ध नहीं कराते है। इसलिए जनहित याचिका में महापौर और सदन का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थायी समिति में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, ऐसा गणेश बिड़कर ने कहा। जनहित याचिका में, यदि महापौर और निगम की सभा को वादी और प्रतिवादी बना दिया जाता है, तो निगम को सक्षम रूप से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए। 

    नगर आयुक्त राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे है

    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना सदस्यों ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने 23 गॉंवों की विकास योजना के संबंध में भाजपा द्वारा अदालत में दायर दावों के लिए महानगरपालिका से शुल्क लेने का निर्णय लिया है। सदन के नेता बिड़कर ने पत्रकारों से प्रस्ताव के पीछे की भूमिका समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं।  हालांकि आयुक्त राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वह पालिका का काम करता है। उनका वेतन नगर निगम से लिया जाता है। इसलिए आयुक्त की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह पालिका के हित में क्या है, इस पर विचार कर पालिका के हितों की रक्षा करें।

    वकील नियुक्त कर मेयर का प्रतिनिधित्व करे

    इसमें शामिल 23 गाँवों के डीपी के खिलाफ कोर्ट में दायर जनहित याचिका में महापौर को पक्षकार बनाया गया है।  इसलिए नगर पालिका का यह कर्तव्य है कि वह वकील नियुक्त कर मेयर का प्रतिनिधित्व करे। हालांकि पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में नगर आयुक्त ने राज्य सरकार के दबाव में वकील की नियुक्ति नहीं की। सदन के नेता बिड़कर ने स्पष्ट किया कि स्थायी समिति की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था क्योंकि जनहित याचिकाओं पर नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए नगर आयुक्त को बार-बार आग्रह करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने दोहराया कि अदालत में दायर अपनी याचिका में प्रस्ताव से भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। एनसीपी और शिवसेना द्वारा इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के आरोप गलत है। बिड़कर ने कहा कि दोनों पार्टियां अज्ञानतावश इसका विरोध कर राजनीति कर रही है।

    जनहित याचिकाओं में महापौर और महागरपालिका की आम सभा को पारित किया जाता है। उस समय, अदालत में महानगरपालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की नियुक्ति करना आवश्यक है। राज्य सरकार के भारी दबाव के कारण नगर आयुक्त अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे है। महानगर पालिका के हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।

    - गणेश बिड़कर, सभागृह नेता, महानगरपालिका