– पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा दी गई अनुमति
पुणे. पिंपरी-चिंचवड़ शहर के सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए मनपा द्वारा अनुमति दी गई है. इसके लिए कुछ नियम व बंधन होगे. इन दिशा निर्देशों के साथ ही सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू करने की अनुमति दी गई है. सलून के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है. इस विषय में पिंपरी-चिंचवड़ मनपा अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटिल ने आदेश जारी किया है.
पिंपरी-चिंचवड़ में कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर लाकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन लॉकडाउन-4 में कुछ छूट दी गई है. ज्यादातर व्यवसाय करने के लिए छूट दी गई है. लेकिन कुछ शर्तों के साथ स्थानीय स्वराज्य संस्था की पूर्व अनुमति से व्यवसाय शुरू किये जा रहे हैं. इसके आधार पर शहर के सलून व ब्यूटी पार्लर शुरू करने की भी अनुमति दी गई है. सलून के लिए आवश्यक निर्बंध लगाकर शुरू करने की अनुमति दी गई है. जिन सलून व ब्यूटी पार्लर ने पालिका क्षेत्रीय कार्यालय से व्यवसाय शुरू करने के लिए लिए गए लायन्स व लायन्स हर साल रिन्यू करनेवालों को अनुमति दी गई है. इन सभी को अपना लाइसेंस फिर से पालिका द्वारा नियुक्त किए गए आरोग्य अधिकारी से रिन्यू कराना होगा. इसके बाद अनुमति प्राप्त लायन्सधारक अपना सलून व ब्यूटी पार्लर खोल सकेंगे.
नियम व शर्तें
इन सभी को लगाई गई शर्तों व नियमों के आधार पर अपना व्यवसाय शुरु करना होगा. अन्यथा पालिका द्वारा उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों में अधिकृत इमारतों में सलून व ब्यूटी पार्लर हो, अच्छा सूर्य प्रकाश व ज्यादा पाणी की योजनावाले व्यवसायी अपना व्यवसाय शुरु कर सकते हैं. दो चेयर में कम से कम एक मीटर का डिस्टेंस हो, 3 चेयर हो तो एक ग्राहक तथा 5 चेयर हो तो दो ग्राहक को शॉप के अदर एंन्ट्री दे.
सोशल डिस्टेन्सिंग रखे
शॉप में प्रवेश करनेवालों को सैनिटायजर डिस्पेन्सर लगाया जाना चाहिए. कर्मचारी हर कस्टमर के बाद हाथ धोए व सेनिटाइजर लगाए, मास्क पहना बंधनकार होगा, कस्टमर का मूंह पोछने के लिए हर एक के लिए नया नैपकिन उपयोग करें या कस्टमर को खुद का नैकपिन उपयोग करने की सलाह दें, शेविंग तथा बाल काटने का प्रत्येक औजार इस्तेमाल के बाद सोडियम हायपोक्लोराइट से स्वच्छ करें, शॉप में भीड़ न होने दे, हेड मसाज के लिए हैन्डग्लोव्ज का उपयोग करें, सोशल डिस्टेन्सिंग रखे तथा हर 4 घंटे बाद पूरे शॉप का सेनिटाइजेशन करे.