ठाणे : ठाणे जिले (Thane District) में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (Commercial Establishments) के लिए अन्य भाषाओं के साथ-साथ मराठी भाषा (Marathi Language) में देवनागरी लिपि (Devanagari Script) में अपने प्रतिष्ठानों की नेम प्लेट लगाने फरमान जारी किया गया है। यह फरमान ठाणे के श्रम उपायुक्त ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि शराब बेचने और पीने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी किलों और व्यक्तियों का नाम रखने की अनुमति नहीं दी गई है।
यह निर्देश श्रम उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2017 की धारा 35 के तहत, मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में प्रतिष्ठान का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि शराब बेचने वाले या शराब सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों का नाम व्यक्तियों या किलों के नाम पर नहीं रखा जा सकता है। पहले, ये प्रावधान दस से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होते थे।
हालंकि, अब सरकार ने 17 मार्च, 2022 को अधिनियम में संशोधन किया है और उपरोक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 6 के तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और धारा 7 के अनुसार नोटिस जारी करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। अतः ठाणे जिले की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के स्वामी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के नाम मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करें। साथ ही श्रम उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि शराब बेचने और परोसने वाले प्रतिष्ठान महापुरुषों या किलों के नाम न दें।