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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    भिवंडी:  टोरेंट पावर कंपनी (Torrent Power Company) के केबल से अवैध रूप से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी (Electricity Theft) किए जाने का मामला भारी पड़ गया है। टोरेंट  पावर विजिलेंस टीम (Torrent Power Vigilance Team) की शिकायत पर ठाणे कोर्ट न्यायाधीश ने दो बिजली चोरों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया हैं। टोरेंट पावर (Torrent Power)  द्वारा की जा रही बिजली चोरों पर सख्त कार्रवाई से चोरी में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हैं।  

    टोरेंट पावर कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र स्थित टेंभीवली पारोल रोड निवासी रविंद्र चंद्रकांत पाटील और जितेंद्र यशवंत भोईर संयुक्त रूप से टोरेंट पावर द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए बिछाए गए केबल से छेड़छाड़ कर बिजली का घरेलू उपयोग कर रहे थे। टोरेंट पावर के केबल में अवैध रूप से केबल कनेक्शन जोड़कर रविंद्र चंद्रकांत पाटील ने 2 लाख 58 हजार 167 रुपए और जितेंद्र यशवंत भोईर ने 9 लाख 13 हजार 983 रुपए की बिजली चोरी अंजाम देकर बिजली कंपनी का करीब 12 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान किया। 

    टोरेंट पावर ने की थी शिकायत

    बिजली चोरी की जानकारी के उपरांत टोरेंट पावर द्वारा बिजली चोरी में लिप्त दोनों लोगों पर चोरी का अपराधिक मामला भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। भिवंडी तालुका पुलिस द्वारा दोनों बिजली चोरों को ठाणे न्यायायालय में पेश किया गया जहां न्यायाधीश ने बिजली चोरी को अक्षम्य अपराध करार देते हुए बिजली चोरी में लिप्त दोनों लोगों को 14 दिन के लिए हवालात भेज दिया है।

    बिजली चोरी सरकारी राजस्व का नुकसान 

    उक्त संदर्भ में टोरेंट पावर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदियानी का कहना है कि टोरेंट पावर कंपनी ग्राहकों को उत्कृष्ट दर्जे की सेवा प्रदान कर रही है। ग्राहकों की सभी शिकायतों का त्वरित निपटारा संबंधित अधिकारी करते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली चोरी कदापि नहीं करना चाहिए। बिजली चोरी सरकारी राजस्व का नुकसान है। टोरेंट पावर कंपनी महावितरण के निर्देशानुसार बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।