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वर्धा. अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटकों के किसानों को शाश्वत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने डा़ बाबासाहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना चलायी जा रही है़ इस योजना से कुआं निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है़ पुराने कुओं की मरम्मत, खेत तालाब का अस्तरीकरण, ठिबक, तुषार व सूक्ष्म सिंचाई का भी लाभ योजना से दिया जाता है़ सामाजिक न्याय विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटक के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई यह योजना जिले में जिला परिषद के कृषि विभाग के जरिए चलायी जा रही है.

योजना से पात्र लाभार्थियों को नए कुएं निर्माण के लिए शत प्रतिशत 2 लाख 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है़ किसानों के पास कुआं हैं तो इसके दुरुस्ती के लिए भी 50 हजार तक अनुदान दिया जाता है़ योजना से किसानों को इनवेल बोअरिंग करना हैं तो 20 हजार अनुदान दिया जाता है़  पम्प सेट के लिए 20 हजार, बिजली कनेक्शन आकार के लिए 10 हजार, खेत तालाब में प्लास्टिक का अस्तरीकरण करना हैं तो 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है.

दुरुस्ती व इनवेल बोअर के लिए मदद

सूक्ष्म सिंचाई संच के लिए सरकार ने निर्धारित किये गए मूल्य में अनुदान की व्यवस्था है़ ठिबक सिंचाई के लिए 50 हजार तथा तुषार सिंचाई के लिए 25 हजार रुपए अनुदान पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है़ योजना के लाभ के लिए आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटक का किसान चाहिए़  किसान के पास सक्षम प्राधिकारी ने दिए जाति प्रमाणपत्र, स्वयं के नाम 0.40 हेक्टयर व न्यूनतम 6 हेक्टेयर तक खेत जमीन होना आवश्यक है़ किसानों के नाम सातबारा व 8 अ उतारा, आधार कार्ड जरूरी है़  आधारकार्ड बैंक खाते से सलग्न होना आवश्यक है.

सालाना आय डेढ़ लाख होनी चाहिए

गरीबी रेखा के निचे लाभार्थी को इसमें प्राथमिकता दी जाती है़ लाभार्थी गरीबी रेखा के निचे न होने पर सभी मार्ग से सालाना आय डेढ़ लाख के भीतर चाहिए़  नए कुएं का लाभ लेने के लिए नए कुएं के स्थल से 500 फीट तक दूसरा कुआं नहीं होना चाहिए़  भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा के पास पानी उपलब्धता का प्रमाणपत्र जोड़ना जरूरी है़ नए कुएं के लिए इसके पहले केंद्र व राज्य सरकार की किसी योजना में कुएं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए़  योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है.