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प्रतीकात्मक तस्वीर

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हिंगनघाट (त. सं.). तहसील के अल्लीपुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दरणे (टाकली) के आरोपी को विनयभंग के प्रकरण में पांच साल की जेल व 28 हजार रुपयों का जुर्माने की सजा सुनाई गई़ उक्त निर्णय जिला व सत्र न्यायाधीश वर्षा पारगांवकर ने दिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जुलाई 2018 को आरोपी महेंद्र उर्फ लल्ला उत्तम पालेकर ने पीड़ित किशोरी को अपने घर बुलाया़ इसके पश्चात दरवाजा बंद कर उसे एक रस्सी से बांध दिया़ यही नहीं तो जान से मारने की धमकी देकर उससे अश्लील बर्ताव किया़ किसी तरह आरोपी की चंगुल से छूटकर पीड़िता घर पहुंची़ उसने आपबीती परिजनों को बताई़ प्रकरण में पीड़िता की शिकायत पर अल्लीपुर पुलिस ने पोक्सो सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया़ जांच पड़ताल के बाद प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया गया.

हिंगनघाट न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश के कक्ष में प्रकरण चला़ सरकारी पक्ष से सरकारी अधिवक्ता एड. दीपक वैद्य ने काम संभाला़ उनके पक्ष से कुल 9 गवाहों के बयान जांचे गये़ प्रकरण में एड. वैद्य ने प्रखरता से युक्तिवाद किया़ जांच अधिकारी के तौर पर सहा. पुलिस निरीक्षक प्रवीण डांगे व पैरवी अधिकारी राजेंद्र बेले ने काम संभाला़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश वर्षा पारगांवकर ने आरोपी के खिलाफ उपरोक्त निर्णय सुनाया.