Woman Burn to Death, Murder

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यवतमाल. घरेलू विवाद को लेकर विवाहिता के शरीर पर केरोसिन उंडेलकर जला दिए जाने के मामले में दोष साबित होने पर आरोपी पति सहित सास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. यह फैसला दारव्हा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अजीतकुमार भस्मे ने मंगलवार 2 अप्रैल को सुनाया. सजा सुनाए गए आरोपियों का नाम मोरगव्हाण निवासी संजय पांडुरंग राठोड़ (40) व विमल पांडुरंग राठोड है.

आरोपी संजय राठोड की शादी 12 मई 2009 में यवतमाल के रामनगर निवासी नामदेव जाधव की बेटी प्रियंका के साथ हुई थीं. शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल के लोगों ने प्रियंका को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देना शुरू किया. जिससे तंग आकर प्रियंका ने 27 जुलाई 2010 में लाडखेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के बाद आरोपी ने आपसी समझौता कर प्रियंका को घर लाया. इस दौरान 13 सितंबर 2011 को आरोपी संजय व उसकी मां विमल ने घरेलू बात को लेकर विवाद कर प्रियंका के शरीर पर केरोसिन उंडेलकर उसे जला दिया.

घटना के बाद प्रियंका को यवतमाल के वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालय में उपचार के लिए भर्ती किया. वहां के वैद्यकीय अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र पर लाडखेड पुलिस थाने के पीएसआई भास्कर देवतले ने 14 सितंबर 2011 को मृत्युपूर्व प्रियंका का बयान दर्ज किया. इसके बाद दो दिनों बाद घायल प्रियंका की मृत्यु हो गई.

मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर पीएसआई विजय मगर ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया. मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इनमें मृत्युपूर्व बयान दर्ज करनेवाले पीएसआई देवतले के अलावा वैद्यकीय अधिकारी का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ. जिसके बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अजीतकुमार भस्मे ने आरोपी पति संजय राठोड व सास विमल राठोड को आजीवन कारावास की सजा व 5000 रुपए दंड व दंड नहीं भरने पर 3 माह की सजा सुनायी.