जयपुर: जयपुर की एनआईए की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के नौ आरोपियों में से एक को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत ने फरहाद मोहम्मद को जमानत दे दी, जिसे पिछले साल जुलाई में उदयपुर स्थित उसके घर से तलवार बरामद होने के बाद हथियार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
फरहाद के अधिवक्ता अखिल चौधरी ने कहा कि तलवार बिना धार वाली थी और फरहाद मोहम्मद ने कोई अपराध नहीं किया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फरहाद और उसका परिवार मीनाकारी में शामिल था – मीनाकारी धातुओं और सिरेमिक टाइलों की सतहों को रंगने की एक प्रक्रिया है और परिवार ऐसे उत्पादों को पेंट करता है और सजाता है और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचता है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आपराधिक साजिश का आरोप नहीं लगाया गया है।
उन्होंने कहा, “ऐसे आधार पर अदालत ने फरहाद मोहम्मद को जमानत दे दी।” मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने की है। उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की पिछले साल 28 जून को दो धारदार हथियारबंद लोगों ने गला काट कर हत्या कर दी थी।
आरोपियों ने कथित तौर पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सामग्री पोस्ट करने के बाद उन पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया था। मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से फरहाद को आज जमानत दे दी गई। चौधरी ने कहा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।