आज़म खान, पत्नी और बेटा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में दोषी करार, 7-7 साल की सजा

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को अदालत की तरफ से झटका लगा है। बेटे के फेक सर्टिफिकेट मामले में आज़म खान (Azam Khan) उनकी पत्नी तजीन फातिमा (Tazeen Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दोषी करार दिया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला रामपुर (Rampur) की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में लिया गया। यह मामला आज़म खाने के बेटे अब्दुल्ला आज़म के कथित दो जन्म प्रमाणपत्रों (Fake Birth Certificate) से जुड़ा हुआ था। 

 
जाली जन्म प्रमाणपत्र का ये केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी की तरफ से चुनाव लड़ा था। और इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन उनकी चुनावी जीत विरोधी प्रत्याशी नवाब काजिम अली को बिलकुल रास नहीं आयी वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे. काजिम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है वो सही नहीं है। 
 

शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। काजिम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। 

 
 
आपको बता दें कि अब्दुल्ला पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाणपत्र हैं और उन्होंने दोनों का गलत इस्तेमाल भी किया है पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने का आरोप है। इतना ही नहीं दोनों जन्म प्रमाणपत्र में जन्म स्थान की जानकारी भी दो अलग अलग जगहों की हैं।