Gyanvapi case
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    वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi-Shringar Gauri case) को लेकर आज का दिन अहम हो सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) की अदालत में ज्ञानवापी मामले में किरन सिंह (Kiran Singh) की तरफ से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर आज यानी 14 नवंबर को आदेश आना है। कोई इस मामले में आदेश दे सकता है।

    इस मामले में बीते 15 अक्तूबर को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और आदेश के लिए 27 अक्तूबर गुरुवार की तिथि नियत की गई थी। 18 अक्तूबर तक दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा गया था। 8 नवंबर को जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश नहीं आ सका था। अब इस मामले में आज कोर्ट का आदेश आ सकता है। 

    याचिका कर्ता किरन सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील में कहा था कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है, वह साक्ष्य व ट्रायल का विषय है। ज्ञानवापी का गुंबद छोड़कर सब कुछ मंदिर का है जब ट्रायल होगा तभी पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर। यह  कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 

    किरन सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। फिलहाल ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज का दिन अहम होने वाला है। सभी की निगाहें अदालत पर टिकीं हैं। सभी को सुनवाई का इंतजार है।