Keshav Prasad Maurya

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    लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मनरेगा (MGNREGA) में 90 दिन तक कार्य करने वाले श्रमिकों का उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।

    ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी  के अनुसार, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में 40 श्रेणी के श्रमिकों को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की लाभकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाता है। प्रदेश में बोर्ड में कुल 1.30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष  लगभग 7.33 लाख श्रमिक मनरेगा योजना के है।   मनरेगा श्रमिकों का आधार व मोबाइल नं. का डाटा उपलब्ध करा दिया जाए, तो बोर्ड में मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण त्वरित गति से किया जा सकता है। 

    केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का नवीन पंजीकरण किए जाने के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाए और जनपद स्तरीय श्रम विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।