नई दिल्ली. दोपहर की एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत (Bail) दे दी है। गौरतलब है इस बाबत जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। गौरतलब है कोर्ट ने बीते 17 मई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी।
Supreme Court grants interim bail to SP leader Azam Khan in a matter concerning Kotwali police station in Rampur, Uttar Pradesh.
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 19, 2022
कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित ज़मानत लें. नियमित ज़मानत मिलने तक अंतरिम ज़मानत जारी रहेगी.साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. कोर्ट का यह भी कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर जरुरी फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी और माफिया भी करार दिया था। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है।