पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के जज के खिलाफ मामला खारिज

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इस्लामाबाद. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा को शीर्ष अदालत से हटाने की सरकार की कोशिश को खारिज करते हुए उनके खिलाफ मामले को ‘बिना कानूनी प्रभाव’ वाला बताया। न्यायमूर्ति ईसा पाकिस्तान में अपने साहसिक फैसलों के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने 2018 में इस्लामाबाद के फैजाबाद में प्रदर्शनों को सही तरीके से नहीं संभाल पाने पर सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथ लिया था।

सरकार ने पिछले साल मई में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के माध्यम से न्यायमूर्ति ईसा को हटाने के लिए सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल (एसजेसी) में उनके खिलाफ आवेदन दाखिल किया था। उनकी पत्नी की ब्रिटेन में संपत्तियों का खुलासा नहीं करने के मामले में यह शिकायत की गयी थी। न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल ने शुक्रवार को अपने संक्षिप्त फैसले में कहा कि पीठ ने सर्वसम्मति से एसजेसी में मामले को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति बंदियाल की अगुवाई में 10 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने जस्टिस ईसा द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई की।(एजेंसी)