मुंबई: शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे किसिंग केस
में कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को बड़ी रहत दी है। कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी पर लगे आरोप को ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। इस किसिंग केस में शिल्पा आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। पेश किए गए सबूतों से ऐसा लगता है कि उन्हें जबरन किस किया गया है।किसिंग पर मचा हंगामा
बता दें कि साल 2007 में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान रिचर्ड गैरे और शिल्पा शेट्टी का किसिंग वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पूरे देश में हंगामा मच गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए कई लोगों ने शिल्पा पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
शिल्पा ने ली चैन की सांस
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस सी जाधव ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि- ‘सड़क पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर महिला के साथ छेड़छाड़ होने पर या इस तरह के किसी मामले में एक महिला को भागीदार के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ऐसे मामलों में शिकायत न करने के लिए महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।’ इस मामले पर कोर्ट का फैसला आने पर शिल्पा शेट्टी ने राहत की सांस ली है।