Rakhi Sawant

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नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई: उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) को उनके अलग हो चुके पति द्वारा सोशल मीडिया पर निजी और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में राहत (pre-arrest bail) देने से इनकार (Refuse) कर दिया। दिंडोशी कोर्ट ने पहले ही राखी की अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से राखी की परेशानी अब बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण है कि जांच के दौरान राखी ने पुलिस की मदद नहीं की। उन्होंने पुलिस को फोन देने से भी इनकार कर दिया। दिंडोशी सेशन कोर्ट ने इसी आधार पर राखी की अर्जी खारिज कर दी थी। दिंडोशी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकांत भोसले द्वारा 8 जनवरी को सावंत की अर्जी खारिज करने के बाद राखी सावंत ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 

राखी की दलील अस्वीकार
राखी हालात की शिकार हो गई हैं। राखी द्वारा अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद उनके पति दुर्रानी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सावंत और दुर्रानी की शादी के बाद दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। राखी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दुर्रानी तभी से राखी की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने अपने बचाव में विवादित वीडियो जारी किया है। वहीं जब राखी से फोन की डिमांड की गई। तब उन्होंने यह कहकर फोन देने से इनकार कर दिया कि वह एक सेलिब्रिटी हैं। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था चूंकि मामला सावंत और दुर्रानी के बीच था, इसलिए अधिक जानकारी जानने के लिए राखी की आगे की जांच आवश्यक है। 

राखी पर निजी वीडियो प्रसारित करने का है आरोप
अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी ने आरोप लगाया था कि राखी ने मानहानि के इरादे से हमारे निजी वीडियो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाए हैं। इसके बाद आदिल दुर्रानी की शिकायत पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धारा के तहत उपनगरीय अंबोली पुलिस स्टेशन में राखी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।