Rakhi Sawant and Adil Khan

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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को उनसे अलग रह रहे पति द्वारा दायर किए गए एक मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके पति ने उन दोनों के निजी वीडियो को कथित रूप से लीक करने को लेकर यह मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) श्रीकांत वाई भोसले ने आठ जनवरी को सावंत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शुक्रवार को अदालत का विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। यह मामला सावंत से अलग रह रहे उनके पति आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली थाने में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है।

गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में सावंत ने कहा कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सावंत ने कहा कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने वकील अली कासिफ खान देशमुख के मार्फत जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने कहा कि अभिनेत्री द्वारा कथित रूप से ‘‘प्रसारित या प्रकाशित” सामग्री न केवल ‘‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है।” इसने कहा, ‘‘तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।” (एजेंसी)