Woman crime
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    वाहिद काकर

    चोपड़ा. जलगांव जिले (Jalgaon District) की चोपड़ा तहसील (Chopra Tehsil) में मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। महिला के दूसरी शादी (Second Marriage) करने के जुर्म में जाति पंचायत ने केले के पत्ते पर थूक कर पीड़ित महिला से चटवाया और पंचों की चप्पलों को सिर पर रखने व उस पर नाक रगड़ने और एक  लाख रुपये जुर्माना (Fine) की सजा दी।

    पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जातीय पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पीड़िता का नाता ‘नाथ जोगी’ समुदाय से है और उसके समुदाय की जाति पंचायत उसकी दूसरी शादी स्वीकार नहीं करती। 2015 में पहले पति से तलाक के बाद पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी की थी। उसने पहली शादी 2011 में की थी। पुलिस के अनुसार, अकोला जिला के वडगांव बार्शी टाकली निवासी 32 वर्षीय महिला का विवाह चोपड़ा तहसील स्थित चहार्डी गांव में  हुआ था। पति के प्रताड़ित करने पर उसने तलाक ले लिया था।

    केले के पत्ते पर थूक कर चाटने की भी दी सजा

    पीड़ित महिला ने पहले पति से तलाक के बाद पुनर्विवाह कर लिया था। इसके चलते उसके पति की जाति पंचायत ने नाराज होकर उसे केले के पत्ते पर थूक कर चाटने और नाक से चप्पल रगड़ने की सजा सुनाई। इसी तरह से यदि उसने दूसरे पति के साथ जिंदगी गुजारी तो उसे जाति से निकालने व धर्म परिवर्तन कराने एक रुपया जुर्माना की भी धमकी जाति पंचायत ने उसे दी है। समाज की इस क्रूर प्रथा के खिलाफ पीड़ित महिला ने 13 अप्रैल की देर रात चोपड़ा पुलिस स्टेशन में अकोला जिला निवासी जाति पंचायत के एकनाथ सावला शिंदे, प्रेमनाथ धर्मा शिंदे, गणेश नागोबा बाबर, शिवनाथ एकनाथ शिंदे, किसन शंकर सावंत, दिनेश भगवान चव्हाण, काशीनाथ रघुनाथ बाबर, कैलास एकनाथ शिंदे, कैलास नानू सावंत, संतोष विश्वनाथ शेगर  निवासी वडगांव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसे शून्य नंबर से पिंजर, जिला अकोला पुलिस थाने में रेफर कर दिया है।