Maharashtra Police Recruitment : 5 people caught copying during police recruitment in Maharashtra, 18,000 people took the exam
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    शिंदखेडा. पुलिस ने दाराणे तहसील में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। घटना के कुछ घंटों के भीतर एलसीबी की टीम ने  तलाशी शुरु कर दी और तीन आरोपियों (Accused) को गिरफ्तार (Arrested) किया। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सभी को पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया गया है। 

    दारणा के निवासी मृतक प्रेमसिंग राजेंद्र गिरासे (21) सोमवार को अपने दोस्तों के साथ पाटन गया था और बाइक शोरूम में 24,900 रुपये का डाउन पेमेंट देकर एक बाइक  खरीदा था। दाराणे गांव जाते समय सोनगिर-दोंडाईचा मार्ग पर चिम्ठाणे सब स्टेशन के सामने दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अज्ञात आरोपियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, उसे मार डाला और उसकी बाइक और मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गए।  जैसे ही पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित और अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव को घटना की जानकारी हुई, उन्होंने धुलिया जिले और आसपास के जिलों तलाशी शुरु करवा दी।

    पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी थाना और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।  उन्होंने विभिन्न जांच टीमों का गठन किया और  आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग जगहों पर भेजा।  सीसीटीवी फुटेज और जांच के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पता चला कि वारदात को श्याम युवराज मोरे और उसके कुछ साथियों ने अंजाम दिया है।  रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने गांव खलाने में जाकर श्याम मोरे की तलाश की। दोनों का पीछा करने और पकड़ने के बाद, टीम तुरंत माली गांव गई और पुष्टि करने पर पता चला कि श्याम युवराज मोरे और राकेश रोहिदास मोरे बाइक (नंबर MH18AL3691) पर शिरपुर जा रहे थे।  इसी के तहत टीम तुरंत मुंबई-आग्रा हाईवे पर शिरपुर के लिए रवाना हुई और दोपहिया वाहन की तलाश शुरू कर दी।  इसी दौरान बाइक वाहन पर सवार दो लोगों को शिरपुर की ओर तेज गति से जाते देखा गए और टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें गावणे शिवार में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में बाबा का ढाबा के सामने सड़क पर रोक लिया।

    श्याम युवराज मोर (28) और राकेश रोहिदास मोरे (32) दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अपने साथी संदीप फुलचंद पवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद गांव खलाने से संदीप पवार को हिरासत में ले लिया गया।  उन्हें आगे की जांच के लिए शिंदखेड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। तीनों को गिरफ्तार कर 11 सितंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।  दोनों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 302 और 394 के तहत मामला दर्ज किया गया है।  दोनों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 302 और 394 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, सूरत (गुजरात) जिले के विभिन्न थानों में श्याम मोरे और राकेश मोरे के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित और अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शिवाजी बुधावंत, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश पाटिल, उप निरीक्षक योगेश राउत, बालासाहेब सूर्यवंशी और उनकी टीम ने यह कारनामा किया है।