Delhi court refuses to grant bail to accused of forced Religion Conversion
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    नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत (Court) ने उस शख्स को जमानत (Bail) देने से इनकार कर दिया है जिस पर फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhar Card) दिखाकर एक लड़की (Girl) से शादी (Marriage) करने के लिए खुद को हिंदू (Hindu) दिखाने, लड़की को इस्लाम धर्म (Islam Religion) अपनाने के लिए मजबूर करने और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है कि शिकायकर्ता ने आरोपी से एक मंदिर में शादी की और फिर अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के दबाव में इस्लामिक रीति-रिवाजों से शादी की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के फर्जी आधार कार्ड बनवाने और इसी तरीके से एक अन्य महिला से शादी करने के आरोपों की अभी जांच की जानी है। उन्होंने 29 सितंबर को दिए एक आदेश में कहा, ‘‘अगर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।”

    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को इस मामले की आगे पुलिस की उचित शाखा या इकाई से जांच कराने के लिए हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से फर्जी आधार कार्ड के संबंध में सूचना नहीं मिल सकी। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने आधार कार्ड पर अपना नाम राहुल शर्मा दिखाते हुए 2010 में एक मंदिर में उससे शादी की लेकिन उनकी बेटी के पहले जन्मदिन पर उसे पता चला कि वह मुस्लिम है और उसका असली नाम नूरेन है।

    उसने दावा किया कि समाज में बदनामी के डर से उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जिसका आरोपी ने फायदा उठाया और उससे इस्लाम धर्म कबूल करने तथा इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार फिर से शादी करने को कहा जिसके बाद अत्यधिक दबाव और अपने बच्चे के भविष्य पर विचार करते हुए उसने शादी कर ली।

    शिकायकर्ता ने कहा, ‘‘इसके बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और उसने उसे, उसकी बच्ची तथा उनके धर्म का अपमान करना शुरू कर दिया और जब भी वह विरोध करती तो वह उसे जान से मारने की धमकी देता। इसके बाद उसे पता चला कि आरोपी किसी और हिंदू लड़की से बात कर रहा है और उससे भी शादी करने वाला है।” महिला ने अदालत को बताया कि आरोपी ने इसी तरीके से दूसरी महिला से शादी की। अदालत ने कहा कि दूसरी महिला दबाव में है जिसकी पुलिस को गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। (एजेंसी)