Molestation

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    अकोला. खदान पुलिस थाना परिसर निवासी बारह वर्षीय नाबालिग बालिका की छेड़खानी करने के प्रकरण में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) पिंपरकर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने का कारावास व दस हजार रुपए जुमाने की सजा सुनाई है. 

    आरोपी राहुल इंगले (25) ने नाबालिग लड़की की छेड़खानी की थी. इस संदर्भ में बालिका की मां ने दी शिकायत से खदान पुलिस ने मामला दर्ज किया था. जांच कर मामला दाखिल किया था. इस संदर्भ में सरकार पक्ष के वकील एड. किरण खोत ने कुल पांच गवाहों की जांच की. गवाहों का प्रमाण व उपलब्ध प्रमाण ग्राह्य मानकर न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष का कारावास व 10,000 रू. जुर्माना, जुमाना न भरने पर प्रत्येकी 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.