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बंबई उच्च न्यायालय File Photo

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छत्रपति संभाजीनगर : शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) करने के केंद्र (Central) और राज्य सरकार (State Government) के फैसले के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में दायर याचिका में प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसवी मारणे ने प्रतिवादी, गृह मंत्रालय के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अन्य संबंधित उत्तरदाताओं सहित महानगरपालिका कमिश्नर को नोटिस (Notice) जारी करने के आदेश दिए है। 

हालांकि कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग पर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय की है। इस मामले में सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, हुसैन पटेल, मुकुंद गाडे (बीड), अजहरोद्यीन कादरी (पैठण) और अन्य ने एड. सईद शेख के जरिए मुंबई हाईकोर्ट में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिका में कहा गया है कि धार्मिक कट्टरपंथियों की मांग पर ही अवैध रूप से नाम परिवर्तन किया जा रहा है। इसके आधार के रूप में, औरंगजेब पर बिना किसी ऐतिहासिक तथ्य के छत्रपति संभाजी महाराज को यातना देने का आरोप है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज को मृत्युदंड दिया गया है। जैसा कि इतिहास में उल्लेख है, अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब ने भारत में कई मंदिरों, जैन मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को जागीर और उपहार दिए थे।

औरंगजेब ने इस शहर का विस्तार और विकास किया। उसने शहर की रक्षा के लिए पूरे शहर में बड़े पैमाने पर प्राचीर और द्वार बनवाए। जिनमें से दिल्ली दरवाजा, रंगीन दरवाजा, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, मकई दरवाजा, बारापुला दरवाजा, पैठन दरवाजा, रोशन दरवाजा, कटकट दरवाजा आदि अभी भी बरकरार हैं। इन दरवाजों को रोशन करके महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने फरवरी, 2023 में आयोजित जी-20 सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल को भारत के इस ऐतिहासिक गौरव को दिखाया। औरंगजेब के समय में अनेक हिंदू राजा, अधिकारी उच्च पदों पर कार्यरत थे। इससे पता चलता है कि औरंगजेब के शासन में बड़ी संख्या में हिंदू अधिकारी/राजा थे। साथ ही उनके शासन में जातिवाद या कट्टरता भी नहीं थी।

अगली तारीख पर अंतिम निर्णय

उक्त नई याचिकाओं पर सोमवार (27 मार्च) को हुई सुनवाई में एडवोकेट सईद शेख ने कोर्ट में बहस की और 24.2.2023 नाहरकट, गजट आदि शहर का नाम बदलने पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय ने उक्त याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। हालाँकि, जैसा कि पहले याचिकाकर्ता मुश्ताक अहमद और अन्य ने 4 सप्ताह का समय मांगा है, अदालत ने कहा है कि इस मामले में अगली तारीख पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सईद एस शेख और मुजीब चौधरी पेश हुए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ और अन्य ने काम देखा।