सीपी ने ली मंगल कार्यालयों व्यावसायिको की बैठक

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औरंगाबाद. कानून और सुव्यवस्था (Law and order) के दृष्टिकोन से अपराधियों (criminals) पर नियंत्रण (Control) रखने के लिए निर्माण होनेवाले प्रशनों पर चर्चा करने पुलिस कमिश्नर डॉ. निखिल गुप्ता ने (Police Commissioner Dr. Nikhil Gupta) शहर के मंगल कार्यालय व्यावसायिकों  की बैठक (meeting) ली. बैठक में मंगल कार्यालय धारकों को नियमों (rules) का सख्ती से पालन करने के निर्देश सीपी ने दिए.

मंगल कार्यालय भीड़वाले स्थान हैं. इन स्थानों पर अपराध ना घटे, इसको लेकर किए जानेवाले उपाय योजनाओं पर चर्चा करने सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने मंगल कार्यालयों व्यावसायिकों की बैठक ली. 

सीपी ने दिए सख्त निर्देश

सीपी ने साफ कहा कि मंगल कार्यालय धारकों द्वारा ज्ञात/अज्ञात रुप में कई प्रावधानों को ताक पर रखा जा रहा है. औरंगाबाद शहर में बढ़ते अपराध को लगाम लगाने और मंगल कार्यालयों में बढ़ते चोरी के मामलों को रोकने के लिए मंगल कार्यालय व्यावसायिकों ने किन उपाय योजनाओं को अमलीजामा पहनाना चाहिए, इसको लेकर सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने सख्त निर्देश दिए.मंगल कार्यालयों में शराब पीकर हंगामा करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़,  अपहरण जैसे अपराध हो सकते है. साथ ही मंगल कार्यालय  में बिजली आपूर्ति से होनेवाला खतरा,  साउंड सिस्टिम, यातायात में बाधा निर्माण करना, पार्टियों में नशीली पदार्थों का सेवन, सुरक्षा को लेकर अधिक लक्ष्य केन्द्रीत ना करना, मंगल कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे ना होना, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति ना करना, वाहन पार्किंग समस्या इन सभी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीपी ने मंगल कार्यालय व्यावसायिकों  को कई निर्देश दिए. 

…तो होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस प्रशासन द्वारा दिए आदेशों का पालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी सीपी डॉ. निखिल गुप्ता ने दी.  मंगल कार्यालयों में आनेवाले हर व्यक्ति की रखी जानकारी सीपी डॉ. गुप्ता ने ने मंगल कार्यालय में काम के लिए आनेवाले हर व्यक्ति की जानकारी रखने के निर्देश दिए. जिसमें गार्डन में काम करनेवाले लोग, पार्किंग, साउंड सिस्टिम, केटर्स, फोटोग्राफी करनेवाले शामिल है. इसके अलावा किसी भी मंगल कार्यालय परिसर में कोई घटना घटित होने पर पुलिस को तत्काल उसकी जानकारी देने के सख्त निर्देश भी सीपी डॉ. गुप्ता ने मंगल कार्यालय व्यावसायिकों को दिए. सभी मंगल कार्यालय धारकों को फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत नोटिस थमाए गए. बैठक में एसीपी अशोक बनकर भी उपस्थित थे.