Aurangabad Municipal Corporation

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    औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) की औरंगाबाद पीठ (Aurangabad Bench) ने श्रम ठेकेदारों से बकाया पीएफ अंशदान के लिए औरंगाबाद  महानगरपालिका से जबरन वसूले गए 9.99 करोड़ रुपये में से पीएफ अधिकारियों (PF Officers) को 4.99 करोड़ रुपये वापिस  लौटाने को कहा है। नवंबर 2021 में, पीएफ अधिकारियों ने पीएफ अधिनियम को अपनाया और औरंगाबाद महानगरपालिका  (Aurangabad Municipal Corporation) के बैंक खाते से सीधे 9,99,12,491 रुपये की वसूली की। उन्होंने 45 दिनों के भीतर महानगरपालिका को अपीलीय पीएफ ट्रिब्यूनल के समक्ष समीक्षा या अपील करने का अवसर दिए बिना धारा 7-बी के तहत कार्रवाई की थी।

    महानगरपालिका  कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में महानगरपालिका ने पीएफ अधिकारियों के फैसले को रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी महानगरपालिका के वकील विद्वास  सागर एस ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में अपील के लिए कोई पीएफ ट्रिब्यूनल उपलब्ध नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय के  न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे की पीठ ने कुलगांव बदलापुर नगर परिषद मामले का उल्लेख किया जिसमें पीएफ अधिकारियों ने थ्री अपील अवधि के दौरान वसूली के लिए प्रवर्तन कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

    न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे की पीठ ने रिट याचिका को आंशिक अनुमति दी और पीएफ कार्यालय को 5 अप्रैल  2022 को या उससे पहले महानगरपालिका को 4,99,12,491 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि शेष 50 प्रतिशत पीएफ अधिकारियों के पास इस शर्त पर जमा किया गया है कि पीएफ अधिकारी पीएफ योगदान के लिए लंबित भुगतान का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करें।न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार महानगरपालिका 5 मई 2022 को पीएफ योगदान की आगे की प्रक्रिया के लिए ठेका श्रमिकों की पूरी सूची और उनके संपर्क विवरण के साथ पीएफ प्राधिकरण के समक्ष पेश होगा। महानगरपालिका की कानूनी सलाहकार और उपायुक्त अपर्णा थेटे ने कहा कि  महानगरपालिका  प्रशासक आस्तिक पांडेय के फैसले से  महानगरपालिका  को अदालत में मामला लड़ने की अनुमति दी और महानगरपालिका से बड़ी रकम वसूलने में मदद मिली। मामले को उपायुक्त अपर्णा थेटे और उपायुक्त संतोष तेंगले ने आगे बढ़ाया।