अड्याल ग्रापं के सरपंच की सदस्यता रद्द, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पड़ा महंगा

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    चामोर्शी. तहसील के अड्याल के ग्राम पंचायत की सरपंच बेबी बाबुराव बकाले द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करेन के चलते जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने उनकी सदस्यता रद्द की है. जिससे उन्हे सरपंच पद खाली करना पड़ा. तहसील में बिते एक पखवाड़े में 2 गांवों के सरपंचों की सदस्यता अतिक्रमण के कारण रद्द हुई है. जिससे राजनितिक क्षेत्र में खलबली मची है. 

    आवेदनकर्ता अड्याल निवासी निकेश सुधाकर गद्देवार ने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ज-3) अंतर्गत सरपंच बेबी बाबुराव बकाले की सदस्यता रद्द करने के लिए जिलाधिकारी के न्यायालय में 11 मई 2021 को आवेदन पेश किया था. उक्त मामले में गैरआवेदनकर्ता को अपना कहना रखने के लिए 3 जून 2021 को नोटीस जारी करते हुए सुनवाई की पहली तारीख 14 जून 2021 रखी गई थी.

    इस तारीख पर आवेदनकर्ता तथा गैरआवेदनकर्ता दोनों उपस्थित थे. इसके बाद आगे के सुनवाई के लिए 21 जून 2021 यह तारीख लेकर दोनों का कहना जिलाधिकारी के कक्ष में सुना गया. आवेदनकर्ता ने कहां कि, गैरआवेदनकर्ता के पुत्र प्रशांत बकाले इनका रेशमीपूर के क्रमांक 42 आराजी 0.60 हेक्टेयर आर. सरकारी भूमि पर वर्ष 1995-96 में अतिक्रमण कर खेती कर रहे है. वहीं पति बाबुराव बकाले ने किष्टापूर टोला में सरकारी भूमापन क्र. 114 जमीन पर अतिक्रमण कर उस जगह पर आवास निर्माण किया है. वह मकान किराएं से देकर स्वयं लाभ ले रहे हे. वहीं ग्राम पंचायत के नाली पर व सार्वजनिक कुए पर भी संरक्षण दिवार निर्माण की गई हे.

    आवेदनकर्ता ने ग्राम पंचायत के सार्वत्रिक चुनाव में हिस्सा लेकर सरकारी की दिशाभूल कर चुनाव लढ़ा है. जिससे जिलाधिकारी दीपक सिंगला ने ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ज-3) का उल्लंघन करने की बात साबित होने का निष्कर्ष निकालते हुए उक्त अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग कर उनका सदस्यत्व रद्द करने की घोषणा की है.