महानगरपालिका का Tax नहीं चुकाने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सील, इतने करोड़ का टैक्स बकाया

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धुलिया : महानगरपालिका (Municipal Corporation) ने निकाय करो कि वसूली (Recovery) के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू की है। महानगरपालिका ने एक करोड़ 14 लाख रुपए संपत्ति कर बकाया होने के मामले में बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के भवन को सील (Seal) कर दिया गया। कमिश्नर देवीदास टेकाले ने बकाया कर की वसूली के लिए अलग से टीम गठित की है और इस टीम के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 

अधिकारियों ने गली नंबर-4 स्थित महाराष्ट्र बैंक की शाखा में जाकर बैंक भवन को सील किया है। यह कार्रवाई बुधवार सुबह करने से बकाया भुगतान दारों में  हड़कंप मच गया है। शहर के संपत्ति मालिकों से आयुक्त ने भुगतान कर सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर संपत्ति और जल आपूर्ति कर बकाया शीघ्र जमा कराएं और कठोर कार्रवाई से बचें।

इस संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहर के गली नंबर-4 में राजवाडे संशोधन मंडल का वास्तु है। इस भवन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा खोली गई है। राजवाड़े मंडल ने भवन को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लीज पर देने का करार किया है। बैंक को महानगरपालिका द्वारा लगाए गए कर का भुगतान स्वयं करना चाहिए। समझौते में इसका उल्लेख है।

बैंक ने समझौते से इनकार कर दिया था

हालांकि 2011 से मार्च 2023 तक बैंक प्रबंधन ने महानगरपालिका द्वारा वसूले जाने वाले संपत्ति कर के मद में एक करोड़ 14 लाख 36 हजार 692 रुपए का भुगतान नहीं किया है। महानगरपालिका ने बैंक को नोटिस जारी कर जुर्माने के साथ राशि भुगतान करने को कहा है। मार्च 2023 में जिला अदालत के माध्यम से समझौते का नोटिस भी दिया था, बैंक ने समझौते से इनकार कर दिया था। इस वजह से वसूली विभाग ने बैंक को दोबारा नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

बैंक प्रबंधन के सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार कल सुबह महानगरपालिका के वसूली अधिकारी शिरीष जाधव, लिपीक मधुकर वडनेरे, मुकेश अग्रवाल, सुभाष गढरी, संजय शिंदे, अनिल सुडके, राजू गवळी, प्रदिप पाटील, अनिल जोशी, मधुकर पवार, अशोक मंगीडकर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को  सिल किया है।