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    मुंबई. जहाँ एक तरफ देश मे कोरोना (Corona) की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है।  वहीं अब महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) के डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus Veriant) के मामले बढ़ने से और अब इसे रोकने के लिए उद्धव सरकार एक बार फिर एक्शन मोड पर आ चुकी है। बीते शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस बाबत नये दिशानिर्देश (Maharashtra Lockdown Guideline) जारी किये हैं। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय अब RT-PCR जांच के आधार पर ही अब पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा। इन दिशा निर्देशों में डेल्टा प्लस वैरिएंट स्वरूप को चिंता का विषय भी बताया गया है।

    बीते शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना के तहत जारी नये दिशानिर्देशों के मुताबिक अब प्रशासनिक ईकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर (कम से कम तीन) तक बनी रहेंगी। साथ ही इस अधिसूचना में राज्य की 70% आबादी का टीकाकरण करने पर भी अब जोर दिया जायेगा। जिस प्रकार के यह दिशा निर्देश आये हैं, उससे तह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट से कुछ लोगों के संक्रमित मिलने के बाद अब मामलों में किसी तरह की वृद्धि होने पर यह पाबंदियां कड़ी कर दी जाएंगी।

    विदित हो कि जहाँ डेल्टा प्लस वैरिएंट को केंद्र ने चिंता का विषय बताया है। वहीं उद्धव सरकार अधिसूचना में इस महीने की शुरूआत में राज्य सरकार द्वारा घोषित 5 लेवल  की अनलॉक योजना में भी अब संशोधन किया गया है।

    क्या कहना है राज्य स्वास्थ्य मंत्री टोपे का :

    अब उद्धव सरकार ने पूरे राज्य को ही लेवल-3 में रखा है। दरअसल डेल्टा प्लस वेरियंट के मामलों को देखते हुए यह जरुरी फैसला लिया गया है। इधर इस मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जालना में कहा, ‘लेवल 1 और 2 को खत्म करके अब उनकी जगह सम्पूर्ण महाराष्ट्र में लेवल 3 और उसके ऊपर के लेवल की पाबंदियों को लागू किया जाएगा।

    साथ ही टोपे ने यह भी साफ किया  कि कई जिलों को पहले दी गईं छूट अब खत्म कर दी जाएंगी। इसके साथ ही, स्थानीय निकायों को भी यह अधिकार दिया है कि वे सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार अपने सीमा क्षेत्र में पाबंदियां लगाने के बारे में खुद भी त्वरित निर्णय लें। अब सरकार ने उड़न दस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) गठित करने का भी निर्देश दिया है। ये दस्ते रेस्तरां, मॉल, शादी समारोह आदि स्थानों पर पहुंचकर देखेंगे कि कोरोना नियमों का पालन ठीक से किया भी जा रहा है या नहीं।

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    क्या है नए दिशा निर्देशों की जरुरी बातें:

    • अब पूरा महाराष्ट्र राज्य लेवल-3 की कैटेगरी में।
    • लेवल-1 और लेवल-2 वाले जिले भी स्वतः लेवल 3 में आये।
    • जहां लेवल-1 और लेवल-2 के तहत छूट थी उन्हें वापस लेकर लेवल-3 के नियम लागू। 
    • अब मॉल और थिएटर खोलने पर फिर लगी रोक।
    • रेस्टारेंट 50% क्षमता के साथ सिर्फ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, फिर टेकअवे और होम डिलिवरी।
    • लोकल ट्रेनों में सफर अब मेडिकल स्टाफ, अत्यावश्यक सेवाओं और महिलाओं तक ही सीमित।
    • पब्लिक प्लेस और गार्डन वॉकिंग और साइक्लिंग के लिए अब सुबह पांच से सुबह नौ बजे तक की ही परमिशन। 
    • सरकारी दफ़्तरों में सिर्फ 50% उपस्थिति की इजाजत।
    • शादी समारोह में भी अधिकतम 50 लोगों के मौज़ूद होने की छूट।
    • अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों केहोने की छूट।
    • जरूरी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे।
    • गैर-जरूरी दुकानें और प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे।
    • जिम और सैलून शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

    गौरतलब है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वैरिएंट से 80 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टों की मानें तो, मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस से संक्रमित एक और शख्स की मौत हो चुकी है। यह MP में इस वेरिएंट से मौत का दूसरा मामला बताया जा रहा है। वहीं देश में फिलहाल इस वैरिएंट के 48 मरीज की पहचान हो पायी है।