MahaRERA

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मुंबई: नियमों का उल्लंघन कर अव्यवहार्य आवास परियोजनाओं का पंजीकरण कुछ शर्तों के अधीन रद्द किया जा सकता है। इस तरह के नीतिगत फैसले की घोषणा महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने 10 फरवरी 2023 को एक सर्कुलर (Circular) जारी कर दी थी। इस सर्कुलर के अनुसार, अब तक महारेरा से राज्य की 88 परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन रद्द ( Registration Cancellation) करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 

महारेरा ने इस सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। साथ ही अथॉरिटी ने सार्वजनिक नोटिस भी डाली है कि अगर किसी को भी इस परियोजना के पंजीकरण रद्द करने पर आपत्ति है तो वे अपनी आपत्ति 15 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। महारेरा का कहना है कि यदि कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन 88 परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 

मुंबई के सिर्फ चार प्रोजेक्ट्स

जिन प्रोजेक्ट्स पर महारेरा की गाज गिरी है उन 88 परियोजनाओं में से पुणे में 39, रायगढ़ में 15, ठाणे में 8, मुंबई शहर में 4, सिंधुदुर्ग, पालघर में 3-3, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर, सतारा, मुंबई शहर और उपनगरों में 2-2 और कोल्हापुर में 1-1 परियोजना है। साथ ही नांदेड़, लातूर, रत्नागिरी और दादरा नगर हवेली भी इस परियोजना में शामिल हैं। 

पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

महारेरा द्वारा जारी इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शर्तें विकासकर्ता पर बाध्यकारी रहेंगी। ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी अटकी हुई परियोजनाओं को महरेरा के पास पंजीकृत रखना न केवल डेवलपर्स के लिए बल्कि परियोजना से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महारेरा ने उपभोक्ता के हितों की पूरी तरह से रक्षा करते हुए कुछ शर्तों के अधीन ऐसी परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रोजेक्ट शुरू करने में आती हैं दिक्कतें 

दरअसल कुछ हाउसिंग परियोजना शुरू किए जाते है, यहां तक कि नियमानुसार महारेरा से रजिस्ट्रेशन भी किया जाता जाता है, लेकिन जीरो रजिस्ट्रेशन, फंड नहीं होना, प्रोजेक्ट का आर्थिक रूप से व्यावहारिक होना, कोर्ट केस, पारिवारिक विवाद जैसी आदि कारणों के कारण परियोजना शुरू करने में दिक्कत आ जाती है, पर जिस परियोजना के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आवेदन दिया गया हो उन्हें उनका बकाया दे दिया जाता है। साथ ही उनसे रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह के दस्तावेजी साक्ष्य जांच के लिए अपंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके बाद भी अगर किसी प्रोजेक्ट के डीरजिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो महारेरा सबसे पहले संबंधित डेवलपर को भी नोटिस भेजकर शिकायत समझेगा।