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नागपुर. सिटी में कोरोना की दस्तक होने के बाद भले ही शुरूआत में केवल 2 कन्टेन्मेंट जोन रहे हो, लेकिन अब अनलाक की स्थिति के बाद से लगातार अलग-अगल हिस्सों में कोरोना के मरीज मिलने के कारण नए-नए कन्टेन्मेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं. जिससे वर्तमान में स्थित 97 कन्टेन्मेंट जोन की सूची में हर दिन नए कन्टेन्मेंट (प्रतिबंधित) क्षेत्र का इजाफा हो रहा है. इसी तरह लक्ष्मीनगर जोन, धरमपेठ जोन और धंतोली जोन में कोरोना के पाजिटिव मिलने से मनपा आयुक्त मुंढे के आदेशों के अनुसार 4 परिसर को सील करने के आदेश जारी किए गए.

प्रतिबंधित क्षेत्र से आवाजाही पूरी बंद
मनपा आयुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार लक्ष्मीनगर जोन क्रमांक 1 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 36 में जयप्रकाश नगर, सोमलवाडा, ओयो ट्रांस हास्पिटैलिटी सर्विस होटल परिसर में कोरोना पाजिटिव मिलने के बाद इसके पूर्व में सड़क, उत्तर में सड़क, पश्चिम में सड़क तथा दक्षिण में हनुमान मंदिर तक का परिसर सील किया गया.

इसी जोन में प्रभाग 37 स्थित टेलीकाम नगर, खामला के पूर्व में कला अपार्टमेंट से निखारे के आवास, उत्तर में निखारे के आवास से व्यवहारे क आवास, पश्चिम में व्यवहारे के आवास से म्हात्रे के आवास, दक्षिण में म्हात्रे के आवास से कला अपार्टमेंट तक, धरमपेठ जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 13 स्थित प्रितम पैलेस, साऊथ अंबाझरी रोड माधव नगर के पूर्व में साऊथ अंबाझरी रोड, उत्तर में प्रसाद अस्पताल, उत्तर पश्चिम मे वसंत वाकोर्डीकर के आवास, पश्चिम में सराफ आवास, दक्षिण में पुष्पराज गडकरी के आवास तक, धंतोली जोन अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 17 स्थित कैपिटल हाईट्स परिसर, रामबाग रोड के उत्तर में एसएनडीएल कम्पाऊंड वाल से टाटा कैपिटल हाईट्स कम्पाऊंड हाल, दक्षिण पूर्व में वी.आ. मॉल, दक्षिण पश्चिम में खुली जगह से मॉल, पश्चिम में रामबाग गली, उत्तर पश्चिम में एसएनडीएल कार्यालय की सुरक्षा दीवार का परिसर सील किया गया. 

प्रतिबंधित क्षेत्र से न्यू नंदनवन को राहत
सोमवार को एक ओर जहां 4 क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया, वहीं लंबे समय से कोरोना पाजिटिव मरीज नहीं मिलने के कारण मनपा द्वारा अब नेहरूनगर जोन अंतर्गत आनेवाले न्यू नंदनवन प्रतिबंधित क्षेत्र को इस सूची से बाहर किया गया. बताया जाता है कि नियमों के अनुसार 28 दिनों तक कोरोना का पाजिटिव मरीज नहीं मिलने के बाद परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर किया जाता है. इसी नियम के अंतर्गत न्यू नंदनवन को सूची से बाहर किया गया.