Big relief to Narayan Rane and his son Nitesh, court granted anticipatory bail
File Photo:ANI

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    मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) और उनके विधायक बेटे नीतेश राणे ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय से दिशा सालियान की मौत के मामले में कुछ बयानों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने का अनुरोध किया।

    मुंबई पुलिस ने मामले में पिछले सप्ताह राणे और उनके बेटे के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के बारे में कथित रूप से झूठी जानकारी फैलाने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है।

    अधिवक्ता लोकेश जादे के माध्यम से याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अभी तारीख तय नहीं की है। नारायण और भाजपा विधायक नीतेश राणे ने 19 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन किया था जिसके बाद उनके खिलाफ कथित मानहानि के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिशा की मां ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

    जादे ने कहा कि राणे पिता-पुत्र ने उच्च न्यायालय से प्राथमिकी रद्द करने की और इस बीच पुलिस को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने से रोकने का अनुरोध किया है। दोनों को एक निचली अदालत ने हाल में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। याचिका में कहा गया कि कथित घटना 19 फरवरी की है और प्राथमिकी 26 फरवरी को दर्ज हुई जिससे पता चलता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। दिशा सालियान ने आठ जून, 2020 को मुंबई के मलाड उपनगर में एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर कथित तौर पर जान दे दी थी। इस घटना के छह दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे।