सटाणा नगर परिषद ने रचा आबकारी विभाग की जगह हड़पने का षड्यंत्र

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    सटाणा : सटाणा नगर परिषद प्रशासन (Satana Municipal Council Administration) ने आबकारी विभाग (Excise Department) को कोई भी जानकारी न देते हुए उनकी जगह (Place) हड़पने (Grab) के लिए इस जगह पर शॉपिंग सेंटर का आरक्षण घोषित करने से खलबली मच गई है। इस जगह पर आबकारी विभाग ने साढ़े नौ करोड़ रुपए खर्च कर नई प्रशासकीय इमारत का काम शुरू किया है। ऐसे में सटाणा नगर परिषद प्रशासन ने यह कामकाज रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग का नोटिस जारी की है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस आधार पर पर शॉपिंग सेंटर का आरक्षण घोषित किया गया? इस बारे में जानकारी न देने से सटाणा नगर परिषद प्रशासन का कामकाज संदेह के घेरे में फंस गया है। पूर्व जन प्रतिनिधि के दबाव में आकर आरक्षण घोषित करने की चर्चा सुनने को मिल रही है। 

    बता दे कि सटाणा नगर परिषद सीमा क्षेत्र में सर्वे नंबर 108 में आबकारी विभाग की जगह है। यहां पर आबकारी विभाग का पुराना बंगला है। इसकी जानकारी शहर प्रस्ताव में है। मालमत्ता पत्रक में भी आबकारी बंगला होने की बात अर्ज है। फिर भी सटाणा नगर परिषद ने इस जगह पर शॉपिंग सेंटर का आरक्षण घोषित करने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। शहर के प्रस्तावित नियोजन में आरक्षण घोषित करने का अधिकार नगर परिषद को है। परंतु सरकारी जगह पर आरक्षण घोषित करने से पहले संबंधित विभाग को जानकारी देना आवश्यक है। परंतु सटाणा नगर परिषद ने कानून के तहत कामकाज न करते हुए आबकारी विभाग की जगह पर आरक्षण घोषित किया। पिछले डेढ़ साल से इस जगह पर आबकारी विभाग के प्रशासकीय इमारत का कामकाज शुरू है। इस कार्य को 15 फरवरी 2021 को प्रशासकीय अनुमति मिली है। इस कार्य के लिए 9 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपए मंजूर है। 

    कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी

    इमारत निर्माण कार्य को अनुमति मिलने के बाद लोक निमार्ण विभाग ने इमारत का कामकाज शुरू किया। इस इमारत का आधा काम होने के बाद सटाणा नगर परिषद ने लोक निर्माण विभाग को नोटिस भेजकर कामकाज करने की सूचना दी। ऐसा न करने पर कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस बारे में सटाणा नगर परिषद प्रशासन को पूछने के बाद उन्होंने कहा, आरक्षण के बारे में समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित की गई है। 

    आबकारी विभाग की प्रशासकीय इमारत का कामकाज शुरू है। ऐसे में सटाणा नगर परिषद प्रशासन ने कामकाज रोकने के लिए नोटिस भेजी है। इस जगह पर आरक्षण होने की बात नगर परिषद प्रशासन ने की है। इस मामले की जांच शुरू है। दस्तावेज जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। -(बबन काकडे, प्रशासक और प्रांत अधिकारी, सटाणा)। 

    सटाणा शहर की जगह आबकारी विभाग का है। यहां पर नगर परिषद ने आरक्षण घोषित करते समय जानकारी नहीं दी। किस आधार पर आरक्षण घोषित किया गया? इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए यह आरक्षण गैरकानूनी है। वरिष्ठों को इस बारे में जानकारी दी गई है। आज की स्थिति में इस जगह पर विभाग की प्रशासकीय इमारत का कामकाज शुरू है। -(शशिकांत गर्जे, अधीक्षक, आबकारी विभाग, नाशिक)।  

    सटाणा स्थित आबकारी विभाग की जगह पर प्रशासकीय इमारत का कामकाज शुरू है। ऐसे में कामकाज बंद करने के लिए नगर परिषद ने नोटिस जारी की है। परंतु कामकाज शुरू होकर डेढ़ साल होने के बाद भी नगर परिषद ने नोटिस भेजने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। आरक्षण के बारे में दस्तावेज की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई भी दस्तावेज नहीं मिले है। -(विकास दलवी, शाखा अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सटाणा)।