पिंपरी : गैस एजेंसी (Gas Agency) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के एक निजी व्यक्ति के जरिए कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपए (1.5 Lakh Rupees) की रिश्वत (Bribery) लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पुणे ने एक सहायक फौजदार और एक निजी व्यक्ति को हिरासत में लेकर रिश्वत लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस निरीक्षक (Police Inspector) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह ऑपरेशन लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन (Lonavala Rural Police Station) में किया गया।
पुलिस निरीक्षक प्रवीण बालासाहेब मोरे (50, लोनावला ग्रामीण पुलिस ठाणे, पुणे ग्रामीण), कुतुबुद्दीन गुलाब खान (52, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लोनावला ग्रामीण पुलिस ठाणे) और निजी व्यक्ति यासीन कसम शेख (58) ऐसे मामला दर्ज किये गये आरोपियों के नाम हैं।
दो लाख रुपए रिश्वत मांगी
एसीबी के मुताबिक सहायक फौजदार कुतुबुद्दीन गुलाब खान ने एक गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने पर दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। समझौता होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। ये पैसा वाकसाई में एक निजी व्यक्ति यासीन शेख को देने को कहा गया था। इस बीच, शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एसीबी को सूचित किया था। उसी के अनुसार जाल बिछाकर शेख को हिरासत में लिया गया। पुलिस निरीक्षक प्रवीण मोरे को कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।