no praking
प्रतिकात्मक तस्वीर

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    पिंपरी: अब तक ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा ‘नो पार्किंग’ (No Parking) में वाहन पार्क करने पर जुर्माना (Fine) लगाया जाता रहा है। हालांकि अब पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस (Pimpri-Chinchwad Police) के पास टोइंग वैन उपलब्ध है। इसलिए नो पार्किंग वाले वाहनों को उठाया गया तो टोइंग वाहनों के लिए चालकों को जुर्माने से अधिक का भुगतान करना होगा। जुर्माना, टोइंग चार्जेस और जीएसटी मिलाकर 736 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी नो पार्किंग में दोपहिए को पार्क करने की एक गलती अब काफी महंगी पड़ सकती है।

    महानगरपालिका ने पिंपरी-चिंचवड़ शहर की प्रमुख सड़कों पर पार्किंग नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार कुछ स्थानों पर ‘पे एंड पार्क’ भी शुरू किया गया है। हालांकि, अनियंत्रित चालकों के कारण वेतन और पार्क योजना बाधित हुई थी। महानगरपालिका चाहती है कि पुलिस अनियंत्रित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करे।  पुलिस की समस्या को देखते हुए महानगरपालिका ने पुलिस को टोइंग वैन उपलब्ध करा दी है। 

    एक गलती पड़ सकती है भारी

    पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस अब पार्किंग नीति को लागू करने और अनियंत्रित ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टोइंग वैन से लैस है। अनियंत्रित और नो पार्किंग में चलने वाले वाहनों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। यदि कोई दोपहिया वाहन नो-पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जाता है, तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन को टो किया जाता है, तो दोपहिया वाहन पर टोइंग चार्ज के 200 रुपए और 36 रुपये जीएसटी लगाया जाएगा।  इसलिए शहर में वाहन पार्क करते समय, सुनिश्चित करें कि आप नो-पार्किंग क्षेत्र में पार्क नहीं करते हैं, वर्ना आपको एक गलती भारी पड़ सकती है।