पिंपरी. पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी में सुधार आने के बाद पुणे (Pune) की तरह पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) में भी कोरोना (Corona) के चलते लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के प्रतिबंधों (Restrictions) में और शिथिलता लाई गयी है। इसके अनुसार, सोमवार से पिंपरी-चिंचवड़ में भी सभी दुकानें दोपहर 4 की बजाय शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। वहीं सोमवार से शुक्रवार तक होटल, रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट को रात 10 बजे तक 50 फीसदी आसन क्षमता से खुले रखने की अनुमति दी गई है। हालांकि शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन कायम रखा गया है।
शॉपिंग मॉल आदि भी 50 फीसदी क्षमता से खुले रखे जा सकेंगे, मगर थियेटर, मल्टीप्लेक्स आदि बन्द ही रहेंगे। इस बारे में मनपा कमिश्नर राजेश पाटिल ने गत शाम सुधारित आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही पिंपरी कैंप के बाजार में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर दुकानों को खोलने के लिए लागू किये गए पी1, पी2 का प्रतिबंध हटा दिया गया है। सम-विषम तारीखों का हिसाब से दुकानें खोलने के प्रतिबंध को रद्द करने की मांग को लेकर पिंपरी मर्चन्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीचंद आसवानी ने सोमवार को आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि प्रतिबंधों में शिथिलता लाने के फैसले में पी 1 पी 2 के प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है।
क्या है सुधारित आदेश
- अत्यावश्यक सेवा के अधीन सभी दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे।
- अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार खुली रहेंगी और शनिवार और रविवार पूर्णतः बंद रहेंगी।
- सार्वजनिक वाचनालय शुरू रहेंगें।
- स्पर्धा परीक्षा क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका, ग्रंथालय, प्रशिक्षण संस्था 50% आसन क्षमता से शुरू रहेंगे।
- जिम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर 50 फीसदी आसन क्षमता से सोमवार से शुक्रवार शुरू रहेंगे, यहां एसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
- कृषि संबंधित दुकानें और उससे संबंधित अन्य दुकानें और देखभाल- मरम्मत की दुकानें, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कृषि उपज की दुकानें सप्ताह भर खुली रहेंगी।
- शराब बिक्री की दुकानें सप्ताह भर खुली रहेंगी।
- लोकल ट्रेन से केवल मेडिकल सेवा, अत्यावश्यक सेवा, एयरपोर्ट, पोर्ट सर्विस के कर्मचारियों को यात्रा की अनुमति रहेगी।
- मनपा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यान, मैदान, वाकिंग व साईकलिंग सप्ताह भर सुबह 5 से 9 व दोपहर 4 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।
- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र के सभी अत्यावश्यक सेवा और कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित सरकारी कार्यालय 100 फीसदी क्षमता से शुरू रहेंगे।
- सरकारी कार्यालय छोड़ अन्य व निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता से शुरू रखे जाएंगे। ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता रहने पर आपदा प्रबंधन अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है।
- सभी आउटडोअर स्पोर्ट्स सप्ताह भर और इनडोर स्पोर्ट्स सुबह 5 से 9 व शाम 4 से 7 बजे तक खुले रहेंगे।
- सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम व मनोरंजन कार्यक्रम केवल 50 लोगों की उपस्थिती में शाम 7 बजे तक ही अनुमति रहेगी।
- शादी समारोह हॉल की 50 फीसदी आसन क्षमता और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की मौजूदगी में ही संपन्न होंगे।
- अंतिम संस्कार, दशक्रिया व अन्य संबंधित कार्यक्रम 20 लोगों की उपस्थिती में करने की अनुमति रहेगी।
- बैठक, सभा, स्थानीय संस्था व सहकारी संस्था की जनरल बॉडी की मीटिंग आदि 50 फीसदी उपस्थिती में लेने की अनुमति रहेगी।
- पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्र में निर्माण कार्य नियमित रूप से शुरू रहेंगे।
- ई – कॉमर्स सेवाओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी।
- मनपा क्षेत्र में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। रात 10 बजे के बाद इमरजेंसी छोड़ संचारबन्दी रहेगी।
- पीएमपीएमएल की बसें 50 फीसदी आसन क्षमता से चलेंगीं।
- माल ढुलाई वाले वाहनों में चालक, क्लीनर, हेल्पर यानी तीन से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
- निजी वाहन, बस या रेलवे से आंतर जिला सफर को अनुमति रहेगी। हालांकि 5वीं श्रेणी के क्षेत्रों में जाने के लिए ई पास लेना अनिवार्य रहेगा।
- उत्पादन और पैकेजिंग क्षेत्र शुरू रहेंगे।
- दुकान, बाजार, कंपनी, फैक्टरी, कंस्ट्रक्शन साइट, होटल, रेस्टॉरंट, बार, फ़ूड कोर्ट में काम करनेवालों का हर 15 दिन में रैपिड एंटीजन टेस्ट करना जरूरी होगा।