ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के ठाणे (Thane Crime News) जिले में पुलिस ने मवेशियों (Cattle) के अवैध वध और उनके मांस की ढुलाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1995 के तहत मवेशियों का वध अवैध है।
कोनगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस के एक दल ने 24 फरवरी को नासिक-मुंबई रोड पर राजनोली नाका के पास एक टेम्पो की संदेह के आधार पर जांच की और पाया कि दो व्यक्ति मवेशियों का 500-600 किलोग्राम मांस ले जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि वाहन में सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 429 (मवेशियों को मारने या उनका अंग-भंग करने आदि की कुचेष्टा) एवं 34 (साझा इरादा) और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी)