Gyanvapi Case Allahabad High Court decision is worship will continue in Vyas basement, Uttar Pradesh
Allahabad high court

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    प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद के मामले में संबंधित अदालत को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन और अन्य आवेदन पर चार महीने के भीतर निर्णय करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया।

    याचिकाकर्ता की दलील थी कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ भूमि पर सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को जाने से रोकने से संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा के उनके आवेदन पर निचली अदालत द्वारा निर्णय नहीं किया जा रहा है।

    अदालत ने कहा, “सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवेदनों पर तेजी से, विशेषकर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार महीने के भीतर और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करें बशर्ते उक्त आवेदनों के निर्णय में कोई कानूनी अड़चन ना हो।”

    अदालत ने यह भी कहा कि यहां यह बात स्पष्ट की जाती है कि इस अदालत ने इस मामले की विचारणीयता या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे में कितना दम है, इस पर कोई राय व्यक्ति नहीं की है।