Lakhimpur Kheri Violence: Supreme Court to hear on March 11 on Ashish Mishra's plea for cancellation of bail
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    नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में आशीष मिश्रा की बेल रद्द करने की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई कर सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Teni) को दी गई जमानत (Bail) को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। इसमें आशीष मिश्रा की बेल रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है।

    एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि, उन्हें शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है। बीती 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence Case) मामले में आशीष मिश्रा को बेल मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। आशीष मिश्रा को इससे पहले कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उन्हें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेल दी थी। 

    बता दें कि, मृत किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 10 फरवरी के जमानत आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह फैसला कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है क्योंकि इस मामले में राज्य द्वारा अदालत को कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं दी गई।

    गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को तिकुनिया में हिंसा हुई थी। जिसमें आठ लोगों की जान गई थी। आरोप लगा था कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। कांग्रेस सहित तमाम दलों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।