यूपी चुनाव से पहले 257 उम्मीदवार अयोग्य करार, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने पर लगाई रोक; पढ़ें मामला

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    नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के मद्देनजर सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी (BJP), समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), बीएसपी (BSP)और कांग्रेस (Congress) सहित तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में लगा दी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने इलेक्शन लड़ने वाले नेताओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद राज्य के कुल 257 उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे। 

    ज्ञात हो कि यूपी चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने 257 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने के कारण इन लोगों को अयोग्य घोषित किया है। 

    गौर हो कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने और नतीजे घोषित होने के एक माह बाद भी चुनाव खर्च की जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। यही कारण है कि अब चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 257 में से 34 लोगों ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। अन्य 213 लोगों ने साल 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इन लोगों ने चुनाव खर्च की जानकारी आयोग को नहीं दी थी। 

    उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इन नेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया है। जिसमें सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों का समावेश है। कुछ प्रमुख सियासी दलों के प्रत्याशी हैं। इन लोगों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा ठीक से या बिल्कुल भी आयोग को नहीं दिया है। इनमें सबसे अधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के हैं।