
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat Riots) से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को सेंसर करने से केंद्र सरकार को रोकने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं।
सिंह का कहना है कि डॉक्युमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के मामले में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि SC ने केंद्र से तीन हफ्ते में मांगा जवाब भी मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई करेगा।
Supreme Court issues notice to the Centre on plea seeking direction to restrain the Central government from censoring the BBC documentary relating to the 2002 Gujarat Riots.
SC seeks response from the Centre within three weeks. SC posts the matter for hearing in April. pic.twitter.com/65nLjc71Eh
— ANI (@ANI) February 3, 2023
दरअसल, साल 2002 में गुजरात दंगों पर बीबीसी ने India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जिसके स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। बता दें कि BBC द्वारा तैयार कि गई इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा गया है।