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    नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद फहीम खान और निसार अहमद नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने कथित रूप से 10 जून को दिल्ली में जामा मस्जिद में एक गैरकानूनी सभा के दौरान निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल के खिलाफ पोस्टर रखे थे और हूटिंग किया था।

    उल्लेखनीय है कि, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की थी।  जबकि, इस प्रदर्शन के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा था कि, उन्होंने ऐसे किसी भी प्रदर्शन के लिए आह्वान नहीं किया और उन्हें इस विरोध प्रदर्शन की कुछ जानकारी भी नहीं थी। 

    डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने कहा है कि, शुरुआत में विरोध प्रदर्शन के मामले को धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन बाद में धारा 153ए को बढ़ाया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और लोगों द्वारा मोबाइल फोन से बनाये गये वीडियो को भी खंगाल रही है।

    श्वेता चौहान ने कहा, ‘‘10 जून को भादंसं की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध जामा मस्जिद थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया था। इलाके में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने को लेकर भादंसं की धारा 153 ए भी जोड़ी गयी है। ” 

    उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘और आरोपियों की पहचान करने के लिए हम प्रदर्शन स्थल के इर्द-गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रहे हैं और लोगों द्वारा मोबाइल फोन से बनाये गये वीडियो की भी पड़ताल कर रहे हैं।” 

    यह है मामला 

    पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इस प्रसिद्ध मस्जिद की सीढ़ियो पर जमा हो गये थे और उनके हाथों में तख्तियां थीं। वे पैगंबर मोहम्मद के विरूद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शर्मा तथा भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख नवीन जिंदल के विरूद्ध नारे लगा रहे थे।