Nawab Malik
फाइल फोटो

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    मुंबई: मुंबई की एक अदालत (Court) ने क्रूज मादक पदार्थ मामले के सिलसिले में शहर की भाजपा युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कम्बोज भारतीय द्वारा दायर मानहानि मामले (Defamation Case) में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के खिलाफ एक और समन जारी किया है। 

    अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश दस्तावेजों और वीडियो क्लिप के आधार पर प्रथम दृष्टया पाया कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिए थे।

    मजिस्ट्रेट अदालत ने मलिक को 30 दिसंबर तक उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कम्बोज द्वारा मानहानि की दूसरी शिकायत दायर किए जाने के बाद सोमवार को समन जारी किया गया था, हालांकि विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हो सका।

    दक्षिण मुंबई के सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए कार्रवाई का अनुरोध करते हुए मलिक के खिलाफ कम्बोज द्वारा दायर की गई यह दूसरी ऐसी शिकायत है।  दोनों शिकायतें अक्टूबर में मुंबई में एक क्रूज जहाज से एनसीबी द्वारा कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त किए जाने के बाद मलिक द्वारा आयोजित की गईं प्रेसवार्ताओं से संबंधित हैं। (एजेंसी)