rahul narvekar on NCP disqualification case
NCP विधायक अयोग्यता मामला

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नवभारत न्यूज नेटवर्क
NCP Disqualification Case: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को राकांपा विधायक अयोग्यता मामले में सुप्रीम राहत मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने उन्हें सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने के लिए और 15 दिनों की मोहलत दे दी। इस मामले में इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 31 जनवरी तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। बता दें कि कोर्ट ने सोमवार को एनसीपी विधायक अयोग्यता मामले (NCP Disqualification Case) में अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने अजित पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली राकां (शरद पवार गुट) के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर अंतिम आदेश पारित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दी गई समय सीमा को 15 फरवरी (Feb) तक के लिए बढ़ा दिया। 

नार्वेकर चाहते थे तीन सप्ताह
गौरतलब है कि सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष तीन सप्ताह की मोहलत चाहते थे। 31 जनवरी तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन फैसला लिखने में और तीन सप्ताह का वक्त लग सकता है। ऐसी दलील देते हुए नार्वेकर के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अतिरिक्त तीन हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। मनु सिंघवी ने कहा कि समय बढ़ाने की मांग रोज की ही बात हो गई है, इसलिए अधिकतम एक सप्ताह का ही समय दिया जाना चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बीच का रास्ता निकालते हुए नार्वेकर को दो सप्ताह का वक्त दिया है। 

चुनाव आयोग के फैसले के लिए देरी?
इस बारे में सूत्रों का ऐसा दावा है कि नार्वेकर की ओर से फैसला सुनाने में जानबूझकर देरी की जा रही है। दरअसल, नार्वेकर, चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राकांपा पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले चुनाव आयोग में दोनों पक्षों की दलीलें 8 दिसंबर 2023 को पूरी हो गई थीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नार्वेकर चाहते हैं कि चुनाव आयोग फैसला सुना दे तो शिवसेना की तर्ज पर चुनाव आयोग के फैसले को आधार बनाकर फैसला सुनाने में नार्वेकर को सुविधा होगी।