e-shram portal

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    -ओमप्रकाश मिश्र 

    रांची: जिला प्रशासन (District Administration) ने असंगठित मजदूरों के ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर रजिस्ट्रेशन (Registration) के लिए रांची जिला (Ranchi District) के सभी प्रखंडों में कैंप लगाना सुनिश्चित किया है। सभी प्रखंडों में ये कैम्प रात में भी संचालित होंगे। साथ ही रांची उपायुक्त इन शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित एक बैठक में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    बैठक में उपायुक्त ने ई-श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों के निबंधन के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं।

    शाम में लगेगा कैंप रात तक चलेगा

    ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रखंडों में लगाए गए कैंप शाम से शुरू होंगे जो देर रात तक चलेंगे। इस दौरान अपने काम से वापस लौट कर आने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास पर्याप्त समय होगा कि वह अपना निबंधन पोर्टल पर करा पाएं।

    ज्यादा से ज्यादा लोगों का निबंधन कराने का निर्देश

    बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सहिया, रसोईया, सेविका मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ-साथ पीडीएस डीलर का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र का हर मजदूर जो अहर्त्ता रखता है उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने ईट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश जिला खनन पदाधिकारी को दिया।

    बीडीओ से पूछा क्या है योजना

    इस मौके पर उपायुक्त ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या योजना है, इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों की राय ली। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ पोर्टल पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के कार्य में फोकस करें। उपायुक्त ने पोर्टल पर मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए वीएलई की संख्या बढ़ाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। साथ ही कहा कि प्रत्येक दिन प्रखंडवार रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

    इनका होगा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

    निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा/क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला इत्यादि।

    ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए आवश्यक पात्रता

    • श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • जो आयकर दाता न हो।
    • ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य न हो।
    • असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो।
    • पोर्टल पर निबंधन के लिए ये है जरुरी
    • आधार संख्या
    • आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर।
    • आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता।
    • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

    ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दो लाभ का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा और असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

    निबंधन के लिए मजदूरों को ये करना होगा

    असंगठित कामगार इस पोर्टल पर या निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी तरह की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल सागर, श्रम अधीक्षक, ज़िला खनन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, वीएलई और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।