Court reserves verdict on Imran Khan's plea seeking suspension of arrest warrant in Toshakhana case

इस्लामाबाद/ नई दिल्ली: पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों सियासी उथल पुथल चल रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को शुक्रवार को निलंबित कर दिया है।

नहीं हो पाई थी गिरफ्तारी 

उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट दोबारा जारी किया था और पुलिस को 18 मार्च तक उन्हें अदालत में लाने को कहा था। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि खान को अदालत से किसी तरह की राहत मिलने से पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। 

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि खान को अदालत से किसी तरह की राहत मिलने से पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन खान मामले में कई सुनवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं।

कोर्ट ने जारी किया था गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट 

वहीं,  इमरान खान के खिलाफ सुनवाई में शामिल नहीं होने के बाद अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे 7 मार्च को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था।