नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा (Delhi Riots) मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर आदेश को गुरुवार 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि, यह तीसरी बार है, जब उमर खालिद के जमानत पर फैसले को टाल दिया गया है। इससे पहले भी14 मार्च और 21 मार्च को भी फैसला टाल दिया गया था। खालिद उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक साजिश के मामले में आरोपी है।
गौरतलब है कि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में UAPA के तहत केस दर्ज है। अदालत ने तीन मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
A Delhi court on Wednesday, March 23 deferred the order on bail plea of Umar Khalid till 12 noon tomorrow, March 24. Khalid is an accused in a conspiracy case related to North East Delhi violence
— ANI (@ANI) March 23, 2022
बहस के दौरान, आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। जिसके बाद जमानत आदेश 14 मार्च को पारित किया जाना था। तब अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले में अपनी लिखित दलीलें पेश नहीं की थी, जिसके बाद इसे 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। वहीं, 21 मार्च को न्यायमूर्ति रावत ने कहा कि अदालत तैयार नहीं थी इसलिए इसे फिर से 23 मार्च के लिए टाल दिया गया।
UAPA के तहत दर्ज है मामला
उल्लेखनीय है कि, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी, 2020 के बीच दंगे हुए थे। जिसके बाद दिल्ली हिंसा भड़काने के आरोप में खालिद को कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे।
इस मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों मीरान हैदर और सफूरा जरगर समेत उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि, जरगर को मानवीय आधार पर जून 2020 में ही जमानत दी गई थी।