महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनों-बसों, टैक्सी और रिक्शा में यात्रा करने के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन

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    मुंबई: भारत में कोरोना (Coronavirus Pandemic) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। यही कारण है कि सूबे की उद्धव सरकार (Uddhav Govt) ने कोरोना को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का ऐलान किया गया है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसे में सभी के मन इससे जुड़े नियमों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आपको बताना चाहते हैं कि राज्य में लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक और निजी यातायात शुरू रहेंगे।  

    ज्ञात हो कि राज्य में मुंबई लोकल, बसें, टैक्सी, रिक्शा सहित निजी यातायात शुरू रहेगा। लेकिन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऑटोरिक्शा और टैक्सी में चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही बैठकर यात्रा कर सकते हैं। बसों और ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक लगाई गई है।  लॉकडाउन के दौरान मुंबई लोकल की सेवा पहले जैसे ही जारी रहेगी उसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

    गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 47 हजार से अधिक मामले सामने आए थे। साथ ही 26 हजार से अधिक लोग ठीक हुए थे। जबकि 155 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,57,885 पहुंच गई है। अब तक 25 लाख 49 हजार 75 लोग इलाज कराकर ठीक हुए हैं। सूबे में कोविड की चपेट में आने से 56 हजार से अधिक लोगों की जान गई है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 4 लाख 51 हजार 375 कोरोना के सक्रिय केस हैं।